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नई दिल्ली8 घंटे पहले
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NIA इस मामले में डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए सोने की तस्करी में आतंकी गतिविधियों की जांच कर रही थी।
- पिछले साल जुलाई में तिरुवनंतपुरम में 30 किलो सोना पकड़े जाने का मामला
- हाईकोर्ट ने स्पेशल NIA कोर्ट के जमानत देने के आदेश को सही ठहराया
केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि सोने की तस्करी स्पष्ट रूप से कस्टम एक्ट का उल्लंघन है। इसका आतंकी कानूनों से कोई लेना-देना नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने स्पेशल NIA कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ दाखिल की गई NIA की याचिका को खारिज कर दिया है। स्पेशल NIA कोर्ट ने सोने की तस्करी में 10 लोगों को सशर्त जमानत दी थी।
UAPA के सेक्शन 15 के अधीन नहीं आती है सोने की तस्करी
हाईकोर्ट ने कहा कि सोने की तस्करी UAPA कानून के सेक्शन 15 के अधीन नहीं आती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सोने की तस्करी से जब तक इकोनॉमिक सुरक्षा या मौद्रिक स्थिरता को धमकी जैसी परिस्थितियां पैदा नहीं होती हैं, तब तक यह आतंकी गतिविधियों के समान नहीं हो सकती है। कोर्ट के मुताबिक, भारतीय करेंसी का कागज, कॉइन या अन्य सामान का उत्पाद, तस्करी या वितरण जैसा अपराध UAPA के सेक्शन 15(1)(a)(iia) के तहत आता है।
स्पेशल NIA कोर्ट के आदेश को सही ठहराया
हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने स्पेशल NIA कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए NIA की एक अन्य विवादित याचिका को स्वीकार नहीं किया। इस याचिका में NIA ने कहा था कि नकली करेंसी नोटों की तस्करी नहीं हो सकती है क्योंकि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत तस्करी करना ड्यूटी लगाने के खिलाफ अपराध है। कोर्ट ने कहा कि तस्करी उन वस्तुओं की नहीं होनी चाहिए जिन पर ड्यूटी लगाई जा सकती है।
आरोपियों का इरादा देश की इकोनॉमिक सुरक्षा को खतरा पैदा करना नहीं था
स्पेशल NIA कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया इस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों से यह संकेत नहीं मिलता है कि आरोपियों का इरादा देश की इकोनॉमिक सुरक्षा को खतरा पैदा करना था। ट्रायल कोर्ट ने यह नोट किया था कि इस मामले में अधिकांश आरोपी कारोबारी है और उनके पास काफी संपत्ति है।
गैरकानूनी लाभ के लिए तस्करी कर रहे थे आरोपी
हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि सभी आरोपी गैरकानूनी लाभ के लिए तस्करी में लिप्त थे। वास्तव में आरोपियों ने तस्करी को अंजाम देने के लिए डिप्लोमैटिक चैनल का इस्तेमाल किया था। स्पेशल NIA कोर्ट ने सभी आरोपियों को पिछले साल 15 अक्टूबर को जमानत दी थी।
30 किलो सोने के साथ पकड़े गए थे 4 आरोपी
कस्टम्स विभाग ने पिछले साल 5 जुलाई को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर चार लोगों को 24 कैरेट के 30 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा था। इस सोने की कीमत 14.82 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस मामले में PS सरिथ, स्वपना सुरेश, संदीप नायर और फाजिल फरीद को पकड़ा गया था। NIA इस मामले में डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए सोने की तस्करी में आतंकी गतिविधियों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान इस मामले में 30 और लोगों के शामिल होने की बात सामने आई। इसमें से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।
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