टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Wed, 31 Mar 2021 09:36 AM IST
आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है, यानी इसके लिए आज आखिरी दिन है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। आप में से कई लोगों ने आधार को पैन से लिंक कर लिया होगा, लेकिन वह हुआ है या नहीं, यह कैसे पता चलेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं…
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